ऑकलैंड स्थित लोकप्रिय रेडियो होस्ट हरनेक सिंह की हत्या के प्रयास के लिए तीन खालिस्तान समर्थकों को सजा सुनाई गई है। द ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, 27 साल के सर्वजीत सिद्धू को हत्या के प्रयास का दोषी पाया गया है। जबकि 44 साल के सुखप्रीत सिंह पर सहायक होने का दोषी पाया गया। वहीं, तीसरा दोषी 48 वर्षीय ऑकलैंड का निवासी है।
खालिस्तान के मुखर विरोध के लिए हरनेक सिंह के खिलाफ नाराजगी रखते हुए तीनों ने हमले की योजना बनाई थी। कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश मार्क वूलफोर्ड ने सामुदायिक सुरक्षा और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ‘यह धार्मिक कट्टरता के सभी लक्षण प्रदर्शित करता है। इस संदर्भ में सजा देने के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समुदाय को आगे की हिंसा से बचाने पर जोर दिया जाना चाहिए और दूसरों को प्रतिरोध का एक मजबूत संदेश भेजना आवश्यक है।’
कब हुआ था हमला?
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, यह हमला 23 दिसंबर, 2020 को हुआ था। हरनेक सिंह को रास्ते में धार्मिक कट्टरपंथियों के एक समूह ने घात लगाकर हमला किया था। नेक्की के नाम से मशहूर हरनेक सिंह का तीन कारों ने पीछा किया था। उन पर 40 से अधिक बार चाकू से वार किया गया था। द ऑस्ट्रेलिया टुडे के अनुसार, हरनेक ने बहादुरी दिखाते हुए अपने कार का दरवाजा बंद कर लिया था और हॉर्न बजाकर पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित किया। बता दें कि हरनेक सिंह पर350 से अधिक टांके और कई सर्जरी की गई।
सालों से थी हरनेक से नाराजगी
रिपोर्ट के अनुसार, तीसरा दोषी 48 वर्षीय प्रतिवादी है। अदालत को बताया गया कि इस व्यक्ति के मन में हरनेक सिंह के खिलाफ वर्षों से नाराजगी थी क्योंकि लोकप्रिय कीवी रेडियो होस्ट खालिस्तान के खिलाफ मुखर था।हरनेक सिंह ने बताया कि, ‘मेरा परिवार हर दिन डर का सामना कर रहा है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए न्यूजीलैंड की न्याय प्रणाली के प्रति आभार व्यक्त किया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यहां तक कि धर्म भी नहीं।
हरनेक का खालिस्तानियों को कड़ा संदेश
हरनेक सिंह ने प्रतिवादियों को सीधे संबोधित करते हुए कहा, ‘आप मुझे मारने आए थे। आपने मुझे चुप कराने की कोशिश की। आप उन सभी को एक डरावना संदेश भेजना चाहते थे जो आपके अपरंपरागत धार्मिक विचारों से असहमति व्यक्त करते हैं। लेकिन आप असफल रहे।’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैं अपनी राय और विश्वास व्यक्त करना जारी रखूंगा जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूं।’
कितने सालों की हुई सजा?
हमले के पीछे के 48 वर्षीय मास्टरमाइंड को साढ़े 13 साल की सजा सुनाई गई। सर्वजीत सिद्धू को साढ़े नौ साल की कैद की सजा सुनाई गई, जबकि सुखप्रीत सिंह को छह महीने की घरेलू नजरबंदी मिली है। वहीं कोर्ट ने दो लोगों, जगराज सिंह और गुरबिंदर सिंह को अपर्याप्त सबूतों के कारण बरी कर दिया गया, जबकि दो अन्य, जोबनप्रीत सिंह और हरदीप सिंह संधू को हरनेक सिंह की हत्या के प्रयास में सजा सुनाई जा सकती है।