नौकरीपेशा लोगों के लिए बढ़ी खबर है. अगर आपकी किसी भी वजह से चली जाती है या फिर आप खुद नौकरी छोड़ देते हैं तो भी आपको सैलरी मिलती रहेगी. यह कोई मजाक नहीं हकीकत है. दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)पीएफ खाताधारकों को एडवांस रकम देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. हाल ही में इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया था. प्रस्ताव के मुताबिक, नौकरी जाने की स्थिति में एक महीने बाद पीएफ खाताधारकों को 60 फीसदी तक रकम एडवांस के तौर पर मिल सकेगी. वहीं, अगर कोई 3 महीने तक बेरोजगार रहता है तो 80 फीसदी तक पीएफ की रकम निकाली जा सकेगी.
किसे होगा फायदा
ईपीएफओ के अभी 5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं. इनमें से किसी को भी इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा. संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को बेरोजगारी के दौर में पीएफ खाते से पैसा मिलेगा. वो भी नॉन-रिफंडेबल मतलब यह कि पीएफ से निकाला गया पैसा वापस करने की भी जरूरत नहीं होगी. अगर इम्पलाई की नौकरी चली जाती है और एक महीने तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती है. तो वह अपने प्रॉविडेंट फंड अकाउंट से एडवांस के तौर पर पैसा निकाल सकता है.
बोर्ड के पास जाएगा प्रस्ताव
अप्रैल में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होनी है. इसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी. एडवांस रकम को लेकर भी बने इस प्रस्ताव को भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सामने रखा जाएगा. उम्मीद है इस प्रस्ताव के मंजूर होने से नौकरी जाने की स्थिति में भी लोगों को खर्चा चलाने के लिए सैलरी मिलती रहेगी.
रिटायरमेंट फंड बना रहेगा
पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने की स्थिति में कोई शर्त नहीं होगी. इस तरह से नौकरी तलाश रहे पीएफ खाता धारकों को नई नौकरी मिलने तक अपने आवश्यक खर्चे पूरा करने का साधन मिल सकेगा. इस योजना की सबसे अच्छी बात है कि शख्स के पीएफ अकाउंट में रिटायरमेंट फंड भी बना रहेगा.
30 दिन बाद ही एडवांस के लिए आवेदन
ईपीएफओ खाताधारक नौकरी छूटने की तारीख से एक महीने पूरा होने पर अपने क्षेत्र के ईपीएफओ ऑफिस में एडवांस पैसे के लिए आवेदन कर सकते हैं. अग्रिम राशि के तौर पर पीएफ अकाउंट में कुल राशि का 60 प्रतिशत या व्यक्ति के पिछले तीन महीने की सैलरी के बराबर एडवांस मिल सकेगा. बाकी पैसा पीएफ अकाउंट में ही जमा रहेगा.
दोबारा शुरू होगा कंट्रीब्यूशन
नौकरी मिलने का बाद खाताधारक के उसी पीएफ अकाउंट में पीएफ कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा. इसके लिए उसे अलग से कोई अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं होगी. वह अपने नए एम्प्लॉयर को पुराना अकाउंट दे सकते हैं. यूएएन के जरिए इस अकाउंट को नया एम्प्लॉयर अपने खाते से जोड़ सकेगा. इस तरह से खाताधारक के रिटायरमेंट फंड पर कोई असर नहीं होगा.
3 महीने तक नहीं मिली नौकरी तो क्या?
अगर पीएफ अकाउंट होल्डर को तीन महीने या उससे ज्यादा समय तक नौकरी नहीं मिलती है तो भी वह ईपीएफओ के पास एक और एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है. इस बार वह पीएफ अकाउंट में मौजूद राशि का 80 फीसदी या पिछली दो माह की सैलरी के बराबर पैसा एडवांस के तौर पर निकाल सकता है.
बंद नहीं होगा खाता
मौजूदा स्थिति में पीएफ फंड से नौकरी जाने के 2 महीने बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है और अकाउंट बंद कर दिया जाता है. इस प्रस्ताव से पीएफ खाता चालू रहेगा और एडवांस में पैसे निकाले जा सकेंगे. वहीं, नौकरी लगने के बाद वापस खाता सक्रिय हो जाएगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों को यह राहत देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है.