प्रयागराज। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद (Atique Ahmad) को एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट (MP/MLA Special Court) से बड़ी राहत मिली है. स्पेशल कोर्ट ने 13 नवंबर को अतीक अहमद को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे दी है. दरअसल कोर्ट ने 27 अक्टूबर को अपने आदेश में 13 नवंबर को अतीक अहमद को तलब किया था. अब अतीक अहमद को 13 नवंबर को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट आना नहीं पड़ेगा.
2016 के एक मुकदमे में आरोप तय करने के लिए कोर्ट ने 13 नवंबर को अतीक अहमद को तलब किया था. अतीक अहमद के वकील ने अर्जी दाखिल कर आरोप तय करने से पहले पक्ष रखने की इजाजत मांगी थी. कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का वैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने पेशी से छूट दिए जाने की अतीक अहमद की अर्जी स्वीकार कर ली. अब 13 नवंबर को वरिष्ठ अधिवक्ता दयाशंकर मिश्र अतीक अहमद का पक्ष रखेंगे. अतीक का पक्ष रखे जाने तक गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद अतीक को कोर्ट समन नहीं करेगी.
2016 में अतीक अहमद के खिलाफ धूमनगंज थाने में सूरजकली और उसके बेटे पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ था. एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट में इस मुकदमे का ट्रायल चल रहा है। कोर्ट ने 13 नवंबर को मुकदमे की सुनवाई के लिए पत्रावली पेश करने का आदेश दिया है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज डॉ बालमुकुंद ने ये आदेश दिया है।