यह मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का है. इस मामले में बहू से रेप मामले में कोर्ट ने आरोपी ससुर को 20 साल की सजा सुना दी है. इस मामले में तीन हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है और अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर एक साल और सजा काटनी पड़ेगी. इस मामले को दिसंबर 2018 का बताया जा रहा है और कांकेर के थाना ताड़ोकी के मंगता साल्हेभांट गांव का रहने वाला आरोपी सिरती दर्रो उर्फ सूरज सिंह दर्रो (28) बीते 31 दिसंबर 2018 को अपनी बहन के घर नया साल मनाने के लिए आया था.
सुबह आरोपी की बहन रसोई में काम कर रही थी और उसकी बहू वहीं रसोई में चूल्हे पर खाना पका रही थी. उसके बाद बहू को देख आरोपी की नीयत डोल गई और उसने बहु की अस्मत लूटने के लिए अपनी बहन से कहा ”बहू को तो गंभीर बीमारी है. अगर इसका इलाज नहीं कराया गया तो हालत गंभीर हो सकती है.” आरोपी तंत्र-मंत्र के साथ जड़ी बूटी की दवा भी देता था इस कारण आरोपी की बहन ने बहु को उसके साथ जाने दिया. आरोपी ने अपनी बहन और भांजे से कहा, ”मैं तंत्र-मंत्र और जड़ी बूटियों से इसका इलाज कर दूंगा, पर बहू को मेरे साथ जंगल तक चलना पड़ेगा.”
उसके बाद सास ने अपनी बहू से कहा ”वह मेरा भाई है, तंत्र-मंत्र की विद्या उसे आती है. जड़ी बूटियों से सैकड़ों लोगों का इलाज कर चुका है. तुम्हारा हाथ पकड़कर वह बता दिया कि गंभीर बीमारी है. उससे बड़ा वैद्य यहां कोई नहीं है.” उसके बाद पीड़िता अपने पति और सास के कहने पर मामा ससुर के साथ जंगल में इलाज के लिए चली गई, वहां आरोपी ने काफी दूर जंगल में जाने के बाद बहू संग रेप किया. इस मामले में आरोपी ने पीड़िता से कहा कि अगर घर में किसी से इस घटना के बारे में बताई जो वह हत्या कर देगा. उसके बाद घर पहुंचकर बहु ने घटना के बारे में पति और सास को जानकारी दी और उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई.