पटना की अदालत ने 2 और अभियुक्तों को सीबीआई रिमांड पर भेजे का दिया आदेश

पटना: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 के प्रश्न-पत्र लीक मामले में दो और अभियुक्तों को छह दिनों की हिरासती पूछताछ के लिए रिमांड पर सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश दिया।

सीबीआई ने नालंदा जिला निवासी सन्नी कुमार और गया जिला के रंजीत कुमार को गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन सिंह की अदालत में पेश किया, जहां न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जेल भेजने का आदेश दिया। इसके बाद सीबीआई की ओर से एक आवेदन दाखिल कर इन अभियुक्तों को पुलिस रिमांड पर हिरासती पूछताछ के लिए दिए जाने का अनुरोध किया गया। अदालत ने सीबीआई की प्रार्थना स्वीकार करते हुए इन दोनों अभियुक्तों को छह दिनों की पुलिस रिमांड पर हिरासती पूछताछ के लिए सीबीआई को सौंपे जाने का आदेश दिया।

गौरतलाब है की केंद्र सरकार के आदेश के बाद सीबीआई ने इस मामले में पटना के शास्त्री नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 358/2024 के आधार पर 23 जून 2024 को अपनी प्राथमिकी आरसी 224/2024 भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 406, 407, 408 और 409 के तहत दर्ज की है और मामले का अनुसंधान अपने हाथ में ले लिया है। विशेष अदालत में यह मामला आर सी 6ई/2024 के रूप में दर्ज किया गया है।

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