डायरेक्टर ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग पंजाब ने गांव फग्गणमाजरा के सरपंच सुखविन्दर सिंह, और पंच हरिन्दर सिंह द्वारा अलग अलग कामों में किए घपलों के कारण इन दोनों को तुरंत प्रभाव के साथ सस्पेंड कर दिया है। डायरेक्टर की तरफ से किए आदेशों के अनुसार पंचायती राज्य एक्ट 1994 की धारा 20 (5) अधीन सस्पैंड होने वाला सरपंच व पंच पंचायत की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकता तथा उसकी सस्पेंड समय दौरान पंचायत का रिकार्ड व पंचायती फंड के अन्य जायदाद के चार्ज ऐसे पंच को या सरकारी अधिकारी को दिए जाएंगे तथा बीडीपीओ पटियाला द्वारा मीटिंग करके ही कोई इंचार्ज चुना जाएगा। डायरेक्टर ने इसके साथ ही बीडीपीओ को आदेश किए हैं कि जिन बैंकों में ग्राम पंचायत के नाम खाते चलते हैं, उनके पास से चार्ज लेकर डायरेक्टर रिपोर्ट करें।
सरपंच और पंच ने बनवाए हुए थे नीले कार्ड
डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर और बीडीपीओ पटियाला ग्रामीण विकास द्वारा शिकायतकर्ता जसवीर सिंह की तरफ से जो दोष लगाए गए थे। उनमें यह भी स्पष्ट था कि सरपंच और पंच ने मालकी की जमीन होने के बावजूद भी नीले कार्ड बनवाए हैं और सुविधाएं ले रहे हैं। जांच में यह दोष भी सिद्ध हो गए। इसके अलावा इन्होंने कंक्रीट की पक्की बनीं गलियों पर इंटरलाकिंग टाईलें बना दीं, जिसके साथ 4 लाख 93 हजार 567 रुपए खराब हुए। इसके बिना इन पेड़ काटने का दोष भी सिद्ध हो गया। सरपंच और पंच को भी जांच में अपना स्पष्टीकरण देने का मौका दिया गया परन्तु दो सीनियर अधिकारियों की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इन पर लगे दोष बिल्कुल ठीक हैं।
डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर ने जांच उपरांत यह रिपोर्ट डायरेक्टर ग्रामीण विकास को सबमिट की कि सरपंच और पंच ने जहां लाखों रुपए खराब किए हैं, वहां इन पर पेड़ काटने का दोष भी सिद्ध हुआ है। इन्होंने जांच में भी विघ्न डालने की कोशिश की, जिस कारण इन को तुरंत सस्पेंड किया जाए। डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर की रिपोर्ट पर आज डायरेक्टर ग्रामीण विकास ने इन दोनों को सस्पेंड करके इनके समूचे खाते सील कर दिया है और अन्य सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।