जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद छह महीने या नई जिला पंचायत का गठन होने तक जो भी पहले हो संबंधित जिले के जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष ही वहां के प्रशासक होंगे।
हरिद्वार को छोड़ अन्य 12 जिला पंचायतों के निवर्तमान अध्यक्षों को ही वहां का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिला पंचायतों का कार्यकाल आज यानी रविवार को खत्म हो रहा है। जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।
प्रदेश में ग्राम एवं क्षेत्र पंचायतों के बाद जिला पंचायतों के चुनाव भी टल गए हैं। पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हरिद्वार को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों में जिला पंचायतों के चुनाव उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से नहीं कराए जा सके हैं।
जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद छह महीने या नई जिला पंचायत का गठन होने तक जो भी पहले हो संबंधित जिले के जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष ही वहां के प्रशासक होंगे। निवर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष संबंधित जिला पंचायत के प्रशासक का कार्यकाल, गठित जिला पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के बाद ग्रहण कर लेंगे।
आदेश में कहा गया है कि नियुक्त प्रशासक सामान्य रूटीन काम को ही देखेंगे। नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। विशेष परिस्थिति में यदि नीतिगत निर्णय लिया जाना आवश्यक है तो प्रकरण संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा। उस पर राज्य सरकार के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी।