ईडी द्वारा महुआ और हीरानंदानी के खिलाफ दर्ज किया गया यह दूसरा मामला है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नियमों के उल्लंघन मामले में ईडी दोनों के खिलाफ एक और केस दर्ज किया था। इस मामले में मोइत्रा और दुबई में रह रहे व्यवसायी हीरानंदानी को पूछताछ के लिए समन भेजे थे लेकिन वे अन्य कार्यक्रमों में व्यस्तता का हवाला देकर ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए।
ईडी ने पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सीबीआइ की एक प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए ईडी ने दो-तीन दिन पहले दोनों के खिलाफ इन्फोर्समेंट केस इन्फार्मेशन रिपोर्ट (ईसीआइआर) दर्ज की।
फेमा मामले की भी चल रही है जांच
यह पुलिस प्राथमिकी के बराबर है। ईडी द्वारा महुआ और हीरानंदानी के खिलाफ दर्ज किया गया यह दूसरा मामला है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नियमों के उल्लंघन मामले में ईडी दोनों के खिलाफ एक और केस दर्ज किया था। इस मामले में मोइत्रा और दुबई में रह रहे व्यवसायी हीरानंदानी को पूछताछ के लिए समन भेजे थे, लेकिन वे अन्य कार्यक्रमों में व्यस्तता का हवाला देकर ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए।
महुआ के परिसरों पर तलाशी ली थी
सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पिछले महीने महुआ के परिसरों पर तलाशी ली थी। सीबीआइ अधिकारियों ने कहा था कि लोकपाल के निर्देश पर सीबीआइ ने महुआ और हीरानंदानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। लोकपाल ने ईडी को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में लोकसभा ने पिछले साल अनैतिक आचरण के लिए महुआ को निष्कासित कर दिया था।
महुआ ने सभी आरोपों से इनकार किया है
लोकपाल ने महुआ के खिलाफ भाजपा के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे के आरोपों की प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष के बाद सीबीआइ को निर्देश दिए हैं। निशिकांत ने आरोप लगाया कि महुआ ने उद्योगपति गौतम अदाणी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत अन्य पर हमला करने के लिए हीरानंदानी से पैसे और उपहार लेकर लोकसभा में सवाल पूछे थे। हालांकि, महुआ ने सभी आरोपों से इनकार किया है।