प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 40.92 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में आप विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा की कंपनी की 35.10 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है। गज्जनमाजरा कंपनी के निदेशक हैं।
ईडी ने बयान में कहा कि मलेरकोटला में स्थित संपत्ति तारा कॉरपोरेशन लिमिटेड से जुड़ी है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अंतिम आदेश जारी कर संपत्ति को अटैच किया गया है। ईडी ने कहा कि ऋण राशि को तारा कॉरपोरेशन लिमिटेड से विभिन्न फर्जी कंपनियों में स्थानांतरित किया गया और उसके बाद इसे तारा हेल्थ फूड लिमिटेड और एक अन्य सहायक कंपनी- तारा सेल्स लिमिटेड में लगाया गया। एजेंसी ने कहा कि 3.12 करोड़ रुपये की राशि माजरा के व्यक्तिगत खातों में डायवर्ट की गई थी, इसके अलावा 33.99 करोड़ रुपये मेसर्स टीएचएफएल को दिए गए थे।
पंजाब के अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक माजरा को ईडी ने नवंबर की शुरुआत में इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। धनशोधन मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी से जुड़ा है, जो 40.92 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित है।
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