सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर। भर्ती के लिए एक नई शर्त रख दी गई है, जिसे पूरा करने वाले को ही जॉब मिलेगी।
दरअसल हरियाणा में अब यदि किसी आवेदक के रिश्तेदार सरकारी नौकरी में नहीं है, तो उसे ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए पांच प्रतिशत अंक मिलेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के तहत हरियाणा में ग्रुप सी और डी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन और नामों की सिफारिश लिखित परीक्षा, अनुभव तथा सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर की जाएगी।
दरअसल हरियाणा में अब यदि किसी आवेदक के रिश्तेदार सरकारी नौकरी में नहीं है, तो उसे ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए पांच प्रतिशत अंक मिलेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के तहत हरियाणा में ग्रुप सी और डी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन और नामों की सिफारिश लिखित परीक्षा, अनुभव तथा सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर की जाएगी।
यदि आवेदक विधवा है, प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई है। यदि आवेदक प्रथम या द्वितीय बालक है और उसके 15 वर्ष का होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई है, तो भी उसे पांच अंक दिए जाएंगे। यदि आवेदक हरियाणा की ऐसी अन अधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति या टपरीवास जाति) या हरियाणा की घुमंतू जनजाति से संबंध रखता है, जो न तो अनुसूचित जाति है और न ही पिछड़ा वर्ग है, तो उसे भी पांच अंक दिए जाएंगे।
इसी प्रकार अनुभव के लिए अधिकतम पांच अंक रखे गए हैं। हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में समान या उच्चतर पद पर अधिकतम 16 वर्षों में से अनुभव के प्रत्येक वर्ष या छह माह से अधिक के उसके भाग के लिए आधा ( 0.5) अंक होगा। छह महीनों से कम किसी भी अवधि के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में दस से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे।
इसके अलावा, लिपिक के पद के लिए कंप्यूटर एप्रीशिएशन तथा एप्लीकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा अनिवार्य होगी। बता दें कि तृतीय श्रेणी में पुलिस कर्मी, चालक, परिचालक, पटरवारी, टीजीटी, जेबीटी, सीएंडवी शिक्षक व अन्य कर्मी आते हैं। चतुर्थ श्रेणी में चपरासी, चौकीदार, माली, बेलदारी, सफाई कर्मी इत्यादि शामिल हैं।