दक्षिण दिल्ली के जैतपुर इलाके में एक पिता अपनी ही बेटी का यौन शोषण करता रहा। कुछ दिनों तक बेटी चुप रही, किन्तु एक दिन बेटी ने हिम्मत दिखाई और अपनी मां के साथ मिलकर पुलिस के पास पहुंची। इस मामले में अब पॉक्सो कोर्ट साकेत (साउथ ईस्ट) की एडिशनल सेशन जज नीरा भरिहोक ने शुक्रवार को आरोपित को बलात्कार का दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पीड़िता अपने माता-पिता व भाई के साथ जैतपुर इलाके में रहती है। वर्ष- 2014 में जैतपुर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में उसने कहा था कि उसका पिता अक्सर उसे गलत तरीके स्पर्श करता है। एक दिन रात में पिता ने उससे बलात्कार किया। मासूम की चीख सुनकर उसकी मां जाग गई और कुकर्मी पिता का विरोध किया। यह बात किसी को बताने पर उसने मां-बेटी को जान से मारने की धमकी दी और बेटी का यौन शोषण करता रहा। आखिरकार एक दिन मां-बेटी के सब्र का बांध टूट गया और वे पुलिस के पास पहुंच गईं।
पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर लिया। आरोपित के बुजुर्ग पिता की गवाही भी उसे नहीं बचा पाई। अदालत ने पिता को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं, मां-बेटी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में उसे डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी
Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal