New Delhi. अगर आप भी गोल्ड-सोल्ड के बड़े शौक़ीन हैं, सोनें के आभूषण और भारी भरकम चेन पहनना पसंद है। तो थोडा संभल जाइए, कहीं यही सोने की चेन आपके रातों की नींद और दिन का चैन ना उड़ा दे।अभी-अभी: CM योगी ने किया ये बड़ा ऐलान, सड़क पर नहीं घूमेगी कोई गाय, अब बनेगे…
चौंकिये नहीं बिल्कुल सही सुन रहे है आप। कालेधन में बाद आईटी विभाग की नज़र अब अवैध रूप से जमा किये गए सोने पर है। इनकम टैक्स नें सोना व्यपारियों को सख्त आदेश देते हुए, ये निर्देश जारी किया है की ख़रीद के साथ साथ बिक्री करने वाले ग्राहकों पर भी सख्त से सख्त नज़र रखी जाये। अबसे आप अगर 2 लाख से अधिक का सोना चाहे खरीदते हैं चाहे बेचते हैं, पैन कार्ड नंबर दर्ज़ करवाना अनिवार्य होगा। पहले यह नियम बस खरीद पर लागु की गई थी पर अब ये बेचने पर भी लागु होगा।
मतलब साफ़ है लिमिट से ज़्यादा हुआ तो ज़नाब आप सीधे आईटी विभाग की रडार पर रहेंगे।गौरतलब है कि सोने के कारोबार का एक बड़ा हिस्सा चोरी-छिपे होता है, जिस पर पूरी तरह नजर रखना आईटी विभाग के लिए मुश्किल है। आपको याद भी होगा जिस दिन 500-1000 के नोट डीमॉनेटाइज़ हुए थे, तब सोने-चाँदी की दुकानें रातों भर खुली रही थी और लोगो नें जम कर अपना कालाधन सोने के रूप में भुना लिया था।
अब सरकार नें इन सभी बातों पर अमल करते हुए ये सख्त कदम उठाया है, जिससे कालेधन से ख़रीदा हुआ सोना बेच पाना मुश्किल हो जायेगा। उम्मीद है की इस सख्ती का आने वाले समय में सकारत्मक परिणाम जरूर देखने मिलेगा।