‘मेडिकल डिवाइस पार्क’ में स्थापित होने वाली इकाईयों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन के सम्बन्ध में
‘मेडिकल डिवाइस पार्क’ में स्थापित होने वाली इकाईयों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति-2018 (यथासंशोधित) के प्रस्तर-12.5 के तहत केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ‘मेडिकल डिवाइस पार्क’ में स्थापित होने वाली इकाईयों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
इसके अन्तर्गत ‘मेडिकल डिवाइस पार्क’ में स्थापित होने वाली इकाईयों को पूंजीगत ब्याज सब्सिडी, एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति, एयर कार्गाे हैण्डलिंग चार्ज और फ्रेट इन्सेण्टिव, ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति, शून्य अपशिष्ट प्रोत्साहन, कौशल विकास, पेटेण्ट फाइलिंग शुल्क प्रतिपूर्ति, गुणवत्ता प्रमाणन प्रतिपूर्ति, लैण्ड लीज दर, उपयोगिता शुल्क में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट एवं विपणन सहायता आदि प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे।
मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से मेडिकल डिवाइस विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा एवं इस क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
ज्ञातव्य है कि जनपद गौतमबुद्धनगर के यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 350 एकड़ क्षेत्रफल में मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना प्रस्तावित है। यह पार्क यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सेक्टर-28 में स्थापित किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 439.40 करोड़ रुपये (भूमि की लागत को छोड़कर) होगी। यह मेडिकल डिवाइस पार्क प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क होगा।
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