UAN नंबर के बिना इस तरह आसानी से चेक करें PF Balance और PF खाते से करें निकासी

बहुत बार यूएएन नंबर जनरेट नहीं होने या इस नंबर को भूल जाने के कारण कर्मचारियों को अपना ईपीएफ बैलेंस चेक करने और पीएफ अकाउंट से निकासी करने में बड़ी ऊहापोह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। हम आपको बता दें कि बिना यूएएन के भी कर्मचारी अपना ईपीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं और पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकते हैं। यूएएन, अर्थात यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है। यह नंबर ईपीएफ सदस्य को आवंटित किया जाता है। यह एक स्थाई नंबर होता है और एक सदस्य के पूरे जीवनकाल तक वैध होता है।

यूएएन नंबर को कर्मचारी का नियोक्ता जनरेट कर सकता है। नौकरी बदलने के मामले में, पूर्व में आवंटित यूएएन ही नियोक्ता द्वारा प्रदान किया जा सकता है। यूएएन के जरिए कर्मचारी बिना नियोक्ता की मदद लिए कभी भी अपना पीएफ बैलेंस (PF Balance) पता कर सकता है और पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकता है। वहीं, बिना यूएएन के भी कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस को चेक कर सकता है और अकाउंट से निकासी कर सकता है।

इस तरह बिना यूएएन के जानें ईपीएफ बैलेंस

स्टेप-1. सबसे पहले आपको epfindia.gov.in पर जाकर लॉग-इन करना होगा।

स्टेप-2. अब “Click Here to Know your EPF Balanc” लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-3. अब आप epfoservices.in/epfo/ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको “Member Balance Information” टैब पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-4. अब आपको अपना राज्य चुनना होगा और अपने ईपीएफओ ऑफिस लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-5. अब आपको अपना पीएफ अकाउंट नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

स्टेप-6. अब आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपना पीएफ बैलेंस स्क्रीन पर दिखाई देगा।

इस तरह बिना यूएएन करें पीएफ खाते से निकासी

यदि आपके पास यूएएन नंबर नहीं है, तो आपको पीएफ अकाउंट से निकासी के लिए एक पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा और इसे स्थानीय पीएफ ऑफिस में जाकर जमा करना होगा। ईपीएफ सदस्य को इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से आधार-बेस्ड नया समग्र क्लेम फॉर्म या नॉन-आधार समग्र क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होगा। अब आप यह फॉर्म भरकर पीएफ अकाउंट से आंशिक या पूर्ण निकासी कर सकते हैं। इपीएफ अकाउंट से पूर्ण निकासी कर्मचारी उस स्थिति में कर सकते हैं, जब उनका रिटायरमेंट हो गया हो या कर्मचारी दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार हो। यदि कोई ईपीएफ सदस्य एक महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह पेंशन फंड से अपनी कुल पीएफ राशि के 75 फीसद हिस्से की निकासी कर सकता है।

 

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