मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने सोमवार को पूर्व ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC) के सीईओ पार्थो दासगुप्ता की जमानत खारिज कर दी, जिन्हें टीआरपी घोटाला मामले में पिछले साल दर्ज किया गया था। पिछले साल 30 दिसंबर को दासगुप्ता को एस्प्लेनेड कोर्ट ने दो हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्हें 24 दिसंबर 2020 को पुणे से गिरफ्तार किया गया था।
मुंबई पुलिस ने इससे पहले रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी को कथित टीआरपी हेरफेर मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। रिपब्लिक टीवी चैनल के वितरण प्रमुख और सहायक उपाध्यक्ष घनश्याम सिंह को भी मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
अक्टूबर में मुंबई पुलिस ने मामले में दो चैनलों के मालिकों के साथ एक बाजार अनुसंधान कंपनी के दो पूर्व कर्मचारियों अर्थात् चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने टीआरपी में हेरफेर मामले में कई चैनलों का नाम लिया है।