नासिक की एक पारिवारिक अदालत ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की नासिक इकाई में यौन उत्पीड़न और मतांतरण के मामले में आरोपित निदा खान को उनके पति द्वारा दायर तलाक याचिका के बाद समन जारी किया है।
सूत्रों के अनुसार, निदा के पति द्वारा विवाह समाप्त करने के अनुरोध को लेकर तलाक याचिका दायर किए जाने के बाद 22 अगस्त को समन जारी किया गया।
अदालत ने खान या उनके वकील को 16 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया। टीसीएस मामले में गिरफ्तार निदा खान को बाद में जमानत दे दी गई।
टीसीएस में यौन उत्पीड़न और मतांतरण के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अब तक दो आरोपपत्र दाखिल किए हैं।
कोर्ट ने कहा थि कि निदा खान का उद्देश्य मतांतरण कराना था। उन्होंने कहा कि इन सभी बातों से पता चलता है कि पीड़िता का जानबूझकर यौन शोषण किया गया और उसका मतांतरण कराने की कोशिशें की गईं।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपित ने यह जानते हुए भी कि पीड़िता अनुसूचित जाति से थी, उसका मतांतरण कराने की कोशिश की।
यह मामला देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआइआर से जुड़ा है, जिसमें धोखाधड़ी आदि के जरिये यौन संबंध बनाना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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