जी.एस.टी. नेटवर्क की मानें तो 1 फरवरी से ट्रांसपोर्टरों को माल लाने और ले जाने के लिए अलग-अलग मार्ग परमिट (ट्रांजिट पास) की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस दिन से ई-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक बिल) पूरे देश में लागू हो जाएंगे. …
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