कर्नाटक के बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति दिए जाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी।

कपिल सिब्बल ने की थी तत्काल सुनवाई की मांग
इससे पहले कर्नाटक वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। सिब्बल ने कहा था कि क्षेत्र में अनावश्यक धार्मिक तनाव पैदा किया जा रहा है। संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत मंगलवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया था ये आदेश
बता दें कि पिछले हफ्ते, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार त्योहार को धरातल पर अनुमति देने के लिए निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के 25 अगस्त के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया।
हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उठाते रहे हैं आवाज
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में संशोधन किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भूमि के उपयोग की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया। बता दें कि ईदगाह मैदान पर हिंदू पक्ष दावा करता रहा है। हिंदू समर्थक संगठनों के कार्यकर्ताओं की मांग है कि अगर मुसलमानों को धार्मिक समारोहों की अनुमति दी गई है तो हिंदू समुदाय को भी सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि ईदगाह मैदान नगर निगम की संपत्ति है।
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