भारतीय स्टेट बैंक (SBI) RBI के निर्देशों के अनुसार COVID-19 के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए खुदरा उधार लेनेवालों को राहत देने के लिए पुनर्गठन नीति लेकर आया है। पुनर्गठन नीति के सुचारू और आसान कार्यान्वयन के लिए SBI ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है।
कैसे करें आवेदन
पोर्टल पर लॉग इन करने पर एसबीआई के खुदरा ग्राहकों से उनके खाता नंबर की key मांगी जाएगी। ओटीपी सत्यापन पूरा होने और कुछ आवश्यक जानकारी देने के बाद ग्राहक को उनकी पात्रता का पता चल जाएगा और एक रेफरेंस नंबर मिलेगा।
यह रेफेरेंस नंबर 30 दिनों के लिए मान्य होगा और इस बीच ग्राहक आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए ब्रांच में जा सकते हैं। शाखा/सीपीसी में दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
RBI द्वारा तैयार किए गए इस रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क के तहत ऐसे उधार लेने वाले पात्र होंगे जिनके कर्ज खातों को मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 1 मार्च, 2020 तक 30 दिनों के बराबर या उससे अधिक के लिए डिफ़ॉल्ट नहीं थे, साथ ही जिनकी आय COVID-19 से प्रभावित है।
बैंक से स्वीकृति
आवेदन प्रक्रिया को पोस्ट करने के बाद एसबीआई शाखा/सीपीसी बताएगी कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं। एसबीआई ग्राहकों को फ्रेमवर्क और अन्य नियमों और शर्तों के तहत स्वीकृत राहत की डिटेल बताते हुए (डुप्लिकेट में) एक व्यवस्था पत्र जारी किया जाएगा।
क्या आपको मालूम है कि एसबीआइ की ऑटोमेटेड डिपोजिट एंड विड्रॉल मशीन (ADWM) से भी नकदी की निकासी हो सकती है। जी हां, आप ADWM से भी एटीएम की तरह ही पैसे की निकासी कर सकते हैं। बैंक ने ट्वीट कर कहा है, ”आपकी सुविधा के लिए अगर ADWM है तो फिर एटीएम की लाइन में खड़े होने की जरूरत क्या है। हमारे ADWM का इस्तेमाल कीजिए और आसानी से नकदी की निकासी कर लीजिए।” इस ट्वीट के साथ बैंक ने एक छोटा सा वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में कहा गया है।