राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने महाराष्ट्र पुलिस से निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लगाई हैं। एनआईए ने बुधवार को विशेष एनआईए अदालत को इस मामले में यूएपीए की धाराएं जोड़ने की जानकारी देते हुए अर्जी दाखिल की थी। सूत्रों के मुताबिक, मुंबई पुलिस में सहायक निरीक्षक वाजे पर यूएपीपीए की धारा 16 और 18 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
एनआईए वाजे से लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस सूत्रों की मानें तो वाजे अभी भी कई गंभीर खुलासे कर सकते हैं। पुलिस कई पुराने मामलों में भी उनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल, मुंबई में 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के निकट एक कार से विस्फोटक बरामद हुए थे। इस मामले में वाजे एनआईए की हिरासत में हैं। एजेंसी मनसुख हिरन की हत्या के मामले की भी जांच कर रही है। इस बीच, ठाणे की एक अदालत ने बुधवार को महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते को हिरन की मौत के मामले की जांच को रोकने और मामले से संबंधित रिकॉर्ड तत्काल एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही गुरुवार को वाजे को विशेष एनआईए अदालत के सामने पेश किया गया था। यहां वाजे ने अदालत को बताया कि वह इस मामले में केवल डेढ़ दिन जांच अधिकारी रहा था और उसने उसी तरह जांच की थी, जैसे करनी चाहिए थी। उसने आगे कहा कि वह अकेला अधिकारी नहीं था जिसने इस मामले की जांच की थी, क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस ने भी मामले की जांच की थी। वाजे ने कहा कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है।
बता दें कि हिरन का शव पांच मार्च को ठाणे में एक नहर से मिला था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 मार्च को इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी। मगर एटीएस की जांच भी जारी थी। एटीएस ने दो दिन पहले दावा किया था कि उसने हिरन की मौत की गुत्थी सुलझा ली है। वाजे से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस सूत्रों की मानें तो वाजे अभी भी कई गंभीर खुलासे कर सकते हैं। पुलिस कई पुराने मामलों में भी उनसे पूछताछ कर रही है।
वहीं, एएनआईए ने हिरन की हत्या के मामले में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) द्वारा गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को बुधवार शाम हिरासत में ले लिया। एक अधिकारी ने बताया कि एनआईए ने दोनों निलंबित पुलिसकर्मी विनायक शिंदे और क्रिकेट सटोरिया नरेश गौड़ को हिरासत में लिया। बता दें कि एटीएस ने पिछले हफ्ते शिंदे और गौड़ को गिरफ्तार किया था।
इस कानून के तहत सरकार ऐसे लोगों की पहचान करती है, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। इस कानून में आतंकवादी घटना के लिए किसी को तैयार करना, उसे बढ़ावा देता है उस पर इसे लगाया जा सकता है जिसके तहत संबंधित व्यक्ति की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। इससे सरकार को यह ताकत मिली कि वह आतंकवादी गतिविधियो में सामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है।
एनआईए ने सचिन वाजे (केस आरसी संख्या 01/2021/NIA/MUM) को आईपीसी की धारा 286, 465, 473, 506(2),120 B और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4(a)(b)(I) के तहत गिरफ्तार किया गया है।
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