दिल्ली के एक कंज्यूमर फोरम ने इंडिगो एअरलाइन्स को एक मामले में दोषी ठहराते हुए 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। एक महिला ने आरोप लगाया था कि यात्रा के दौरान उसको गंदी और दागदार सीट दी गई थी।
दरअसल, नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण पिंकी नाम की महिला की ओर से दर्ज की गई शिकायत पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया कि इस साल 2 जनवरी को जब वह बाकू से नई दिल्ली की यात्रा कर रही थी तो उसे अस्वच्छ, गंदी और दागदार सीट दी गई।
महिला के दावे पर एअरलाइंस ने क्या कहा?
पिंकी ने यह भी आरोप लगाया कि इसको लेकर जब शिकायत की गई तो इसे खारिज कर दिया गया और असंवेदनशील तरीके से लिया गया। महिला के दावे का खंडन करते हुए एअरलाइंस ने कहा कि उसने पिंकी की समस्या का संज्ञान लिया और उन्हें एक अलग सीट दी। इसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा से यात्रा की और नई दिल्ली तक अपनी यात्रा पूरी की।
फोरम ने एअरलाइंस को माना दोषी
पेश किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए, फोरम ने हाल ही में उपलब्ध कराए गए 9 जुलाई के अपने आदेश में कहा, “हम मानते हैं कि विपक्षी (इंडिगो) सेवा में कमी का दोषी है।” फोरम ने आगे कहा, “जहां तक उसे हुई असुविधा, दर्द और मानसिक पीड़ा का सवाल है, हमारा मानना है कि उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। हम विपक्षी को उसे हुई मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश देते हैं।”
इसके साथ ही मुकदमे के खर्चे के रूप में 25 हजार रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया। अपने आदेश में, फोरम ने कहा कि एयरलाइंस सिचुएशन डेटा डिस्प्ले (एसडीडी) रिपोर्ट पेश करने में विफल रही, जो मानक विमानन प्रोटोकॉल के अनुसार उसके आंतरिक परिचालन रिकॉर्ड का एक हिस्सा है।