Indian Railway सेल्फी लेने के दौरान दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी से रेल प्रशासन हुए चिंतित….

ट्रेन के अंदर या रेलवे द्वारा तय स्थलों पर सेल्फी लेने के चक्कर में हो रही मौत से चिंतित रेलवे बोर्ड ने कड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत अगर सेल्फी लेते पकड़े गए तो छह महीने की जेल या दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इसके अलावा सेल्फी के चक्कर में ट्रेन से गिरने या कटने की घटनाओं पर रोक के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। इसमें आरपीएफ, जीआरपी और चेङ्क्षकग स्टाफ को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

वीडियो वायरल होने के बाद सतर्कता

कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक युवक रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही ट्रेन के आगे सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान ट्रेन आ गई और युवक की कटकर मौत हो गई थी। इसके बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने पूर्व में ही आदेश जारी किया था। सेल्फी की वजह से ट्रेन या पटरियों पर कितनी मौतें हो चुकी हैं, इसकी रिपोर्ट तैयार कराई गई। इसमें यह बात सामने आई कि रेल प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने के बाद भी चलती ट्रेन के अंदर, कोच के दरवाजे पर खड़े होकर, प्लेटफार्म के किनारे खड़े होकर या आती हुई ट्रेन के साथ सेल्फी लेने में लोग मारे जा रहे।

छह माह की सजा का प्रावधान

पूर्व में सेल्फी लेने वालों पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं था। अब रेलवे ने जुर्माना वसूलने के साथ ही जेल भेजने का प्रावधान किया है। इसके लिए रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पी श्रीनिवास ने एक पत्र जारी किया है। ट्रेन में सेल्फी लेने को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। छह माह की जेल या दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। आरपीएफ, जीआरपी और टीटीई कार्रवाई करेंगे।

पायदान पर लटक कर सेल्फी

इस बारे में समस्तीपुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बीरेंद्र कुमार ने कहा कि रेलवे ट्रैक या ट्रेन के पायदान पर लटक कर सेल्फी लेने वालों पर अब सख्ती से कार्रवाई होगी। इसके लिए यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है। सेल्फी लेने वालों को छह माह की सजा या दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com