हाईकोर्ट ने शक्तिमान घोड़े की मौत के आरोपियों को सजा दिलाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने सरकार से16 दिसंबर तक यह बताने को कहा है कि सरकार ने पूर्व में इस मामले को वापस लेने की अपील दाखिल क्यों की?
मामले केअनुसार, होशियार सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जिला अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें निचली अदालत ने गणेश जोशी को दोष मुक्त कर दिया था। साथ ही निचली अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट न तो मामले के शिकायतकर्ता हैं न ही गवाह हैं।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने शक्तिमान घोड़ेकी टांग पर हमला किया और बाद में घोड़े की मौत हो गई। इस मामले में अब हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करने के