अनुच्छेद 370 सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को वकील एमएल शर्मा की याचिका पर जल्दी सुनवाई से इंकार किया और कहा कि इस मामले में उचित पीठ निर्णय लेगी। एमएल शर्मा ने कहा, ‘मामला यूनाइटेड नेशन जा सकता है। कोर्ट ने कहा संवैधानिक संशोधन क्या यूनाइटेड नेशन में चैलेंज किया जा सकता है।’ एमएल शर्मा ने 370 को चुनौती दी है। उन्होंने मामला कोर्ट नंबर तीन जस्टिस एनवी रमना की कोर्ट मे मेंशन किया था।
जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की प्रक्रिया को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एमएल शर्मा ने पीआईएल दाखिल की थी। उन्होंने अपनी याचिका में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को लेकर जारी की गई अधिसूचना को असंवैधानिक बताया और कहा कि सरकार इस तरीके का काम करके देश में मनमानी कर रही है। उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है और केंद्र को संसदीय मार्ग अपनाना चाहिए।