मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान पानी में तैरती या आधी विसर्जित प्रतिमाओं की तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने के साथ उन्हें प्रसारित करने पर मुंबई पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है।
अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि यह आदेश 20 से 22 अक्टूबर तक लागू रहेगा। यह आदेश पुलिस उपायुक्त अकबर पठान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है।
इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत होने से रोकना और सार्वजनिक शांति बनाए रखना है। आदेश के अनुसार, 20 से 22 अक्टूबर के बीच शहर के विभिन्न जलाशयों में देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा।
विसर्जन के बाद कुछ आधी डूबी प्रतिमाएं ज्वार के समय किनारे पर आ जाती हैं या झीलों के पानी में तैरती रहती हैं।
इसके बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के कर्मचारी उन्हें दोबारा विसर्जित करते हैं।
ऐसी प्रतिमाओं या उन्हें निकालते नगर निगम कर्मचारियों की तस्वीरें और वीडियो प्रसारित करने से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं तथा सार्वजनिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। इसी आशंका के मद्देनजर तत्काल एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
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