डीजीसीए ने शुक्रवार को बताया कि इंडिगो एयरलाइंस की तीन से पांच दिसंबर 2025 के बीच रद्द और देरी से चली उड़ानों से प्रभावित सभी यात्रियों का टिकट रिफंड पूरी तरह से उनके खाते में वापस कर दिया गया है। जिन यात्रियों की उड़ानें निर्धारित समय से 24 घंटे के भीतर रद की गई थीं, वे सभी नियमों के तहत मुआवजे के हकदार हैं।
डीजीसीए ने शुक्रवार को बताया कि इंडिगो एयरलाइंस की तीन से पांच दिसंबर 2025 के बीच रद्द और देरी से चली उड़ानों से प्रभावित सभी यात्रियों का टिकट रिफंड पूरी तरह से उनके खाते में वापस कर दिया गया है। जिन यात्रियों की उड़ानें निर्धारित समय से 24 घंटे के भीतर रद की गई थीं, वे सभी नियमों के तहत मुआवजे के हकदार हैं।
नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि ऐसे यात्रियों को रिफंड के अतिरिक्त मुआवजा पाने के लिए क्लेम (दावा) करना होगा। डीजीसीए ने बताया है कि इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए एक अतिरिक्त सुविधा भी दी है, जिसे जेस्चर आफ केयर (सहयोग का प्रतीक) कहा गया है। इसके तहत 5,000 रुपये के दो यात्रा वाउचर दिए जा रहे हैं जिनकी वैधता 12 महीने है।
यात्री डीजीसीए के उन नियमों के अनुसार मुआवजे के हकदार हैं जो बोर्डिंग से इनकार, उड़ान रद होने और उड़ान में देरी के कारण एयरलाइन द्वारा यात्रियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित हैं।
इस बीच, एयरलाइन द्वारा दो से नौ दिसंबर के बीच अचानक रद की गई सैकड़ों उड़ानों के लिए रिफंड न मिलने के संबंध में यात्रियों की शिकायतें इंटरनेट मीडिया पर लगातार आ रही हैं।
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