केरल के विधायक राहुल ममकूटाथिल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके खिलाफ पीछा करने (स्टॉकिंग) और डराने-धमकाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है और यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। अपराध शाखा ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 78(2) के तहत पीछा करने और धारा 352 के तहत आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इसके अलावा केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। यह प्राथमिकी बाल अधिकार आयोग की ओर से जारी नोटिस और राजनेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं की नौ अन्य शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई है।
पूरा मामला समझिए
ममकूटाथिल ने हाल ही में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जब मलयालम अभिनेत्री रिनी एन जॉर्ज ने एक प्रसिद्ध राजनीतिक दल के युवा नेता पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। उसके बाद भाजपा और माकपा की युवा शाखा डीवाईएफआई ने विरोध प्रदर्शन किया था। नेता पार्टी की आंतरिक जांच का भी सामना कर रहे थे। इसके बाद कई महिलाओं और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने उन पर इसी तरह के आरोप लगाए और राजनीतिक विरोधी विधायक पद से उनके इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा रहे थे।
ममकूटाथिल के खिलाफ कई आरोप
बीते शुक्रवार को केरल के कोझिकोड निगम क्षेत्र से भाजपा परिषद दल की नेता नव्या हरिदास ने ममकूटाथिल के खिलाफ कई और आरोप लगाए। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि कई महिलाओं और यहां तक कि ट्रांसजेंडर लोगों ने भी पलक्कड़ विधायक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई हैं।