पंजाब के 5 नगर निगमों और 41 नगर कौंसिलों के सामान्य और उपचुनावों के अलावा कुछ अन्य वार्ड-वार 21 दिसम्बर को होने जा रहे उपचुनाव के मद्देनजर पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा 21 दिसम्बर को पंजाब के सभी सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाएगी।
आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी कर्मचारी और अन्य वर्कर, जो इन नगर निगमों के वोटर हैं, लेकिन किसी अन्य स्थान पर काम करते हैं, उन्हें नियमों के अनुसार विशेष छुट्टी दी जाएगी। जिन स्कूलों की इमारतों का उपयोग चुनावों के लिए किया जा रहा है, उन स्कूलों में भी छुट्टी घोषित की जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि 21 दिसम्बर को पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स एक्ट, 1958 और फैक्ट्री एक्ट, 1948 के तहत नगर निगम चुनावों वाले क्षेत्रों को ‘क्लोज डे’ के रूप में घोषित किया गया है, ताकि इन क्षेत्रों में स्थित दुकानों, फैक्ट्रियों और व्यापारिक संस्थानों के कर्मचारी अपनी वोट डाल सकें। जिन नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, 21 दिसम्बर (शनिवार) को उनके अधिकार क्षेत्र को ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है।
उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने सूचित किया है कि उन्होंने 21 दिसम्बर को होने वाली सभी वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं को किसी अन्य तिथि तक स्थगित कर दिया है।
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