दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में अमेरिकी महिला से सामूहिक बलात्कार करने वाले चार आरोपियों को अदालत ने जमानत दे दी. इन आरोपियों में होटल का कर्मचारी विवेक श्रीवास्तव भी शामिल है. कोर्ट ने सभी को 50-50 हजार रुपये की निजी मुचलके जमानत दी है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को सामूहिक बलात्कार के इस मामले पर सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों टूरिस्ट गाइड अनिरुद्ध सिंह, बस चालक ओम प्रकाश, हेल्पर मकसूद और पार्क होटल के कर्मचारी विवेक श्रीवास्तव को 50-50 हजार रुपये की निजी मुचलके जमानत दे दी.
ने ज़मानत देते हुए चारों आरोपियों को इस मामले की जांच में पुलिस को सहयोग करने का आदेश दिया है. साथ ही वे केस खत्म होने तक देश से बाहर नहीं जा सकते हैं. अदालत ने उन्हें सबूतों के छेड़छाड़ न करने और गवाहों से दूर रहने के भी निर्देश दिए हैं.
चारों आरोपियों अनिरुद्ध सिंह, ओम प्रकाश, मकसूद और पार्क होटल के कर्मचारी विवेक के खिलाफ सामूहिक बलात्कार, कुकर्म, जान से मारने की धमकी, मारपीट करने और गंभीर चोट पहुंचाने की धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की गई है. पुलिस का दावा है कि इस मामले में उसने पर्याप्त सबूत जुटाए हैं, जिनके आधार पर आरोपियों को सख्त सजा मिलेगी.
25 वर्षीय पीड़िता पिछले साल भारत आई थी. अमेरिकी महिला ने दिल्ली आकर अपने बयान दर्ज कराए थे. ऐसे में इस केस का ट्रायल जल्द पूरा होने की उम्मीद है. अगर पीड़िता के आरोप कोर्ट मे सच साबित होते हैं तो आरोपियों को 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है.
पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस पहले ही कोर्ट से जल्द से जल्द ट्रायल शुरू करने की गुजारिश कर चुकी है. बताते चलें कि इस मामले में लगभग 3 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने करीब 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी. अपनी चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने 50 गवाहों के नाम शामिल किए हैं.