दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की ‘बैड कैरेक्टर’ का टैग हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आप विधायक को ‘बैड कैरेक्टर’ घोषित किया हुआ है। इस टैग को हटवाने के लिए अमानतुल्लाह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर बैड कैरेक्टर का टैग अभी बरकरार रहेगा।
जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा कि खान के पास इस बात की आज़ादी है कि वह ‘बैड कैरेक्टर’ का टैग हटवाने के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रतिवेदन दे सकते हैं। न्यायाधीश जैन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई के समर्थन में कारण बताए हैं।
बीते साल दिल्ली पुलिस ने आप विधायक को बैड कैरेक्टर घोषित किया था। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई के समर्थन में कारण बताए हैं।
दिल्ली पुलिस ने ओखला से ‘आप’ विधायक खान को पिछले साल ‘बैड कैरेक्टर’ का शख्स घोषित किया था। इस मामले में अमानतुल्लाह खान के वकील ने दलील दी थी कि अधिकारियों ने “पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया” और दावा किया कि प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टी के एक प्रवक्ता ने उनकी छवि को खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर ‘हिस्ट्री शीट’ की प्रति साझा की जो गोपनीय दस्तावेज़ होता है।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा। दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन किया था। उन्होंने दलील दी कि ‘दुर्भावना’ का आरोप साबित करने के लिए अदालत के समक्ष पर्याप्त सबूत नहीं रखा गया था।
खान को ‘बैड कैरेक्टर’ का शख्स घोषित करने का प्रस्ताव साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जामिया नगर थाने ने 28 मार्च को भेजा था, जिसे 30 मार्च को मंजूरी मिल गई थी। दस्तावेज़ में कहा गया है कि खान के खिलाफ 18 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस के मुताबिक, जो शख्स हत्या व हत्या का प्रयास समेत कई आपराधिक मामलों में शामिल है और इलाके में शांति को बाधित कर सकता है, उसे ‘बैड कैरेक्टर’ का व्यक्ति घोषित किया जा सकता है।