नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार केस (National Herald Case) में ईडी ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को तलब किया है। इस मामले में ईडी अधिकारी खड़गे से पूछताछ कर रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआइ सूत्रों ने खड़गे से पूछताछ की जानकारी दी है। ईडी ने उन्हें सोमवार को पेश होने के लिए तलब किया था। बता दें कि इस केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी भी आरोपी हैं।
क्या है मामला?
बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में अदालत में एक केस दर्ज कराया था। स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कुछ नेता एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण में धोखाधड़ी में शामिल हैं। दरअसल, एजेएल का गठन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर 20 नवंबर 1937 को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्रों को प्रकाशन के लिए किया गया था।
एजेएल की वाणिज्यिक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण यंग इंडिया का गठन होने के तीन माह के भीतर कोई टैक्स और स्टैंप ड्यूटी चुकाए बिना ही पूरा कर लिया गया था। 27 दिसंबर, 2017 के एक आदेश में आयकर विभाग ने इस ‘धोखाधड़ी वाले सौदे’ में गांधी परिवार को उपार्जित (एक्रूड) 414.40 करोड़ के लाभ पर 249.15 करोड़ रुपये का टैक्स निर्धारित किया था। यंग इंडिया ने इस सीआइटी (ए) के आदेश को आयकर अपीलीय अभिकरण में चुनौती दी। इसकी दूसरी अपील का अभिकरण ने 31 मार्च 2022 को निस्तारण किया। इसमें अभिकरण ने मूल्यांकन अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के गांधी परिवार को उपार्जित लाभ की रकम 395 करोड़ करने के फैसले को बरकरार रखा। इससे गांधी परिवार को 17 करोड़ रुपये की कमी के रूप में थोड़ी राहत मिली।
सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी मनी लांड्रिंग के प्रविधानों के तहत कर रहा है।