फास्टट्रैक कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की फांसी की सजा को ठुकराया निकिता हत्याकांड तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई

हरियाणा के फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्टट्रैक कोर्ट ने दोनो आरोपियों तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने इस मामले में तौसीफ, रेहान को दोषी करार दिया था. दोनों दोषियों की सजा पर आज (शुक्रवार) कोर्ट में बहस हुई, जिसके बाद अब सजा का ऐलान किया गया. तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

बता दें कि शुक्रवार सुबह ही तौसीफ, रेहान को फरीदाबाद की कोर्ट में लाया गया. जिसके बाद सजा पर बहस पूरी हुई. फरीदाबाद कोर्ट ने शुक्रवार दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब सजा का ऐलान किया.

बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की और मामले को गंभीर श्रेणी में लिए जाने की अपील की. हालांकि, बचाव पक्ष ने कहा है कि दोषी मेडिकल का छात्र है और पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. ऐसे में इसे ध्यान में रखकर ही सजा दी जाए.

तौसीफ, रेहान के अलावा इस मामले में अजरुद्दीन नाम के शख्स पर भी आरोप था. हालांकि, उसपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था. इसी वजह से अदालत ने उसे बरी कर दिया था.

गौरतलब है कि इस मामले में 24 मार्च को फरीदाबाद की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था. हालांकि, खास बात ये है कि इस मामले में फैसला सुनाने वाले जज का ट्रांसफर भी कर दिया गया.

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा सरकार ने अतिरिक्त जिला और सेशन जज सरताज बसवाना का ट्रांसफर रेवाड़ी कर दिया है, जो अभी तक फरीदाबाद कोर्ट में थे.

बता दें कि पिछले साल जब देश कोरोना के संकट से जूझ रहा था, तब 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी. इस मामले में 55 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें दो बचाव पक्ष की तरफ से थे. इस मामले का ट्रायल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ था.

लंबी बहस के बाद 24 मार्च को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. सुनवाई शुरू होने के पंद्रह मिनट के भीतर ही अदालत ने तौसीफ, रेहान को दोषी करार दे दिया था.

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