मंत्रिपरिषद ने 18 मार्च, 2016 के पूर्व निर्गत शासनादेश (जो केवल पेय मदिरा के परिप्रेक्ष्य में संगत है) को अवक्रमित करते हुए प्रदेश में गैर शीरा पदार्थों (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य राॅ मैटेरियल) से दोनों प्रकार के अल्कोहल (अर्थात पेय मदिरा हेतु एवं औद्योगिक प्रयोग हेतु) के निमित्त एथेनाॅल उत्पादन अनुमन्य किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसी अनुमन्यता प्रदान करते समय प्रदेश में अनाज की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा।
मौजूदा आसवनियों को दोहरी फीड डिस्टिलरियों में परिवर्तित किए जाने की अनुमति उसी अधिष्ठापित क्षमता में अथवा अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि कर सक्षम स्तर से निर्णयोपरान्त प्रदान की जाएगी, अर्थात
ऽ शीरे से अल्कोहल का उत्पादन करने वाली पूर्व स्थापित आसवनियों को गैर शीरा (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य) पदार्थ/राॅ-मैटेरियल से दोनों प्रकार के अल्कोहल (अर्थात पेय मदिरा हेतु एवं औद्योगिक प्रयोग हेतु) के निमित्त एथेनाॅल उत्पादन
ऽ गैर शीरा आधारित आसवनियों को दोहरी फीड आसवनियों में परिवर्तित किए जाने की अनुमति।
प्रदेश में गैर शीरा पदार्थों (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि अन्य पदार्थ/राॅ मैटेरियल) से पेय एवं औद्योगिक अल्कोहल उत्पादन हेतु नई आसवनी स्थापना की अनुमति प्रदान की जाएगी। नई दोहरी फीड आसवनियों की स्थापना की अनुमति प्रदान की जाएगी।
आसवनियों/यवासवनियों (ब्रेवरीज) की अनाज व अन्य राॅ मैटेरियल से अल्कोहल उत्पादन की क्षमता का विस्तार किए जाने, पूर्व से स्थापित आसवनियों को दोहरी फीड डिस्टिलरियों में परिवर्तित किए जाने एवं नयी आसवनियों/यवासवनियों (बे्रवरीज) की स्थापना की अनुमति कतिपय प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाएगी।
इसके अन्तर्गत अनुमति के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों को आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त अपनी संस्तुति के साथ शासन को प्रेषित किया जाएगा। आबकारी आयुक्त के स्तर से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों पर शासन स्तर पर विचार किए जाने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया जाएगा।
समिति द्वारा इकाई की आवश्यकतानुसार उसकी अधिष्ठापित क्षमता के निर्धारण, गैर शीरा पदार्थों (अनाज/आलू/चुकन्दर/स्वीट सोरगम/सोरगम स्टेम आदि)/राॅ मैटेरियल की उपलब्धता के आधार पर समस्त आवश्यक बिन्दुओं पर विचार करके अपनी संस्तुति उपलब्ध करायी जाएगी, जिस पर विभागीय मंत्री द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आसवनी की पेय/औद्योगिक क्षमता का निर्धारण भी समिति द्वारा किया जाएगा।
भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी, 2021 को अनुक्रम में एथेनाॅल उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित की जाने वाली आसवनियों हेतु भूमि की व्यवस्था, इन्वायरन्मेन्टल एवं अन्य प्रकार के क्लीयरेंस शीघ्र प्रदान किए जाने हेतु आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। भारत सरकार की अपेक्षानुसार उ0प्र0 में एथेनाॅल उत्पादन एवं ई0बी0पी0 के अन्तर्गत आपूर्ति को सुगम करने, अन्तर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाइयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग कमेटी गठित की जाएगी। भारत सरकार द्वारा अनाज से एथेनाॅल उत्पादन किए जाने हेतु निर्गत गाइडलाइन में समय-समय पर परिवर्तन करती रहती है। इस निमित्त अनाज से एथेनाॅल/अल्कोहल उत्पादन किए जाने हेतु निर्धारित व्यवस्था में संशोधन हेतु स्टीयरिंग कमेटी द्वारा ही विचार कर समुचित निर्णय लिया जाएगा।
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