देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 53 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 251 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 18 राज्यों में पाए गए कोरोना वायरस के नए डबल म्यूटेंट वैरिएंट ने संक्रमण को लेकर और चिंता बढ़ा दी। स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए राज्यों ने नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन और धारा-144 जैसे कड़े प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया और लोगों को इसे लेकर चेताया भी है। इसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं और लापरवाही दिखा रहे हैं। लोग मास्क नहीं लगा रहे। लगाते भी हैं तो केवल दिखावे के लिए और इसे मुंह के नीचे लटकाकर रखते हैं। ऐसे में कई राज्यों में बगैर मास्क को घूमने वाले लोगों पर जुर्माने का प्रवाधान कर दिया है। आइए जानते हैं किस राज्य में कितना जुर्माना है।
दिल्ली
दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। लोग शारीरिक दूरी का पालन करने और मास्क पहनने में लापरवाही दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में मास्क न पहनने पर दो हजार रुपये का जुर्माना है। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के अनुसार दिल्ली मेट्रो में मास्क न पहनने या कोरोना संबंधी नियमों का पालन नहीं करने पर 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
बिहार
बिहार में बीते 24 घंटे में 170 नए मामले सामने आए। राज्य में अब एक्टिव केस की संख्या 726 हो गई है। इस बीच गृह विभाग ने कोरोना गाइलाइन के सख्ती से पालन का आदेश जारी किया है। राजधानी पटना में बिना मास्क घूमने पर 50 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। यहां चौक-चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
कर्नाटक
कर्नाटक में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच कर्नाटक सरकार ने बुधवार को बेंगलुरु में फेस मास्क नहीं पहनने पर 250 रुपये के जुर्माने की घोषणा कर दी। राज्य सरकार के एक आदेश के अनुसार, 200 से अधिक लोगों को बंद स्थानों में शादियों में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं खुले स्थानों में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।
मध्य प्रदेश
कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इंदौर जिला प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
पंजाब
पंजाब भी कोरोना के बढ़ते मामलों से परेशान है। पिछले दिनों बढ़ते संक्रमण के कारण स्कूलों और कॉलेजों को 31मार्च तक बंद कर दिया गया और परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गईं। राज्य में मास्क न पहनने पर एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
झारखंड
झारखंड मे कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 18 मार्च से सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। यहां कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है।
महाराष्ट्र
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने रविवार को बताया कि उसने अप्रैल 2020 से 21 मार्च 2021 तक कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले 20 लाख लोगों से 40 करोड़ रुपये वसूले हैं।