बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा एलान किया है। बिहार शिक्षा विभाग के मुताबिक, केवल बिहार के निवासी ही राज्य पंचायत प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन स्कूलों में अब दूसरे राज्यों के रहने वाले लोग शिक्षक के तौर पर आवेदन नहीं कर सकेंगे।
बता दें कि इससे पहले मंगलवार (18 अगस्त) को नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को लेकर एक और बड़ा फैसला किया था। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जिला परिषद, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा, और बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थनांतरण, कार्रवाई एवं सेवा शर्ता) नियमावली 2020 को मंजूरी दी गई थी।
राज्य के पंचायतीराज और नगर निकाय संस्थानों के नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 15 फीसद की वृद्धि का एलान किया है। इससे साढ़े तीन लाख शिक्षकों को पहली अप्रैल 2021 से यह लाभ मिलने लगेगा।
इसके साथ ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का भी लाभ भी दिया जाएगा। इस प्रकार कार्यरत शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन में ईपीएफ स्कीम के साथ 20 फीसदी से अधिक की वृद्धि होगी।