चीन के 59 एप पर प्रतिबंध के मामले में केंद्र सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की है। सरकार ने कहा है कि प्रतिबंध के खिलाफ कोई याचिका दाखिल होती है तो किसी भी फैसले से पहले उसका पक्ष सुना जाए।

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अंदेशा जताया है कि कंपनियां चीनी एप पर लगाए प्रतिबंध को चुनौती दे सकती हैं।
केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी के जरिये शुक्रवार को कैविएट दाखिल की।
इसमें दलील दी गई है कि प्रतिबंध लगाने का फैसला देश के मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ताओं के हितों के साथ ही देश की सुरक्षा और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
कैविएट ऐसी स्थिति में दाखिल की जाती है जब पक्ष सुने बिना किसी एक पक्ष में फैसले की आशंका हो। रस्तोगी ने कहा कि अब बिना सरकार का पक्ष सुने कोई फैसला नहीं होगा।
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