दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को पिछले महीने शाहीन बाग के पास हवा में तीन गोलियां चलाने वाले कपिल गुर्जर को जमानत दे दी. पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले कपिल ने एक फरवरी को सीएए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की चेतावनी के बाद हवा में तीन गोलियां चलाई थीं. इस दौरान उसने सांप्रदायिक नारे भी लगाए.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलशन कुमार ने उसे 25,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर छोड़ दिया.
कार्यवाही के दौरान पुलिस ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया और दलील दी कि कपिल के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है.
हालांकि उसका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और मामले में गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे.
अधिवक्ता नरवीर डबास ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत की मांग करते हुए यह दलील दी कि वह अतीत में कभी भी इस तरह से किसी अन्य मामले में शामिल नहीं हुआ है.
कपिल दूध का व्यवसाय करता है. कपिल गुर्जर परिवार और आसपास के लोगों का कहना है कि जो घटना घटी है उसका अंदाजा किसी को नहीं था परिवार के लोगों ने बताया था कि कपिल अपने डेयरी उत्पादों को बदरपुर बेचने के लिए जाता था और वह रास्ता शाहीन बाग इलाके से होकर जाता था प्रदर्शन के चलते जो काम कुछ घंटे में हो जाता था अब उसमें कई घंटे लग जाते हैं जिसके चलते भी कपिल बेहद परेशान चल रहा था.
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