सुप्रीम कोर्ट ने गायिका अनुराधा पौडवाल की बेटी होने का दावा करने वाली महिला की याचिका पर तिरुवनंतपुरम की एक अदालत में चल रही सुनवाई पर गुरुवार को रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने मामले का तिरुवनंतपुरम से मुंबई स्थानांतरण किए जाने के अनुरोध के संबंध में पौडवाल की याचिका पर महिला को नोटिस जारी किया।
बता दें कि केरल की 45 वर्षीय महिला ने गायिका अनुराधा पौडवाल की बेटी होने का दावा किया था। 1974 में जन्मी, करमाला मोडेक्स का दावा था कि अनुराधा ने जन्म देने के बाद उसे किसी और को सौंप दिया था।
गौरतलब है कि केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली एक 45 वर्षीय महिला ने जिला परिवार अदालत में मामला दायर किया था। जिसमें 50 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा गया था। इसमें दावा किया गया था कि वह लोकप्रिय पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल की बेटी है। महिला का दावा था कि जब वह चार दिन की थी तब उनुराधा ने उसे किसी और को (पालक माता-पिता) दे दिया था।
महिला ने यह भी दावा किया था कि अनुराधा उस समय मेरी परवरिश नहीं करना चाहती थी। महिला ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि करीब चार पांच साल पहले मेरे पिता ने मुझे बताया कि मेरी बायोलॉजिक मां अनुराधा पौडवाल हैं। पोन्नाचन (महिला के पिता), उस समय महाराष्ट्र में सेना में तैनात थे और उनकी गायिका के साथ दोस्ती थी।
बातचीत में महिला ने बताया था कि जब मेरे पिता ने मुझे यह बताया मैंने अनुराधा पौडवाल से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद हमने इसे कानूनी रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया। वह मेरी मां हैं और मैं उन्हें वापस चाहती हूं।