आप कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के सदस्य हैं और आपने हाल में शादी की है या जल्द ही करने की योजना है तो यह खबर आपके लिए है। ईपीएफ के दिशा-निर्देशों के मुताबिक शादी के बाद प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड के सब्क्राइबर को नॉमिनी के नाम में अपनी पत्नी या पति (स्पाउस) का नाम अपडेट कराना चाहिए।
इसका मतलब है कि शादी के बाद आपको नए सिरे से नॉमिनिशेन कराना होगा। हालांकि, अब ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ई-नॉमिनेशन की सुविधा शुरू की है।
ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ पंकज मठपाल ने इस संबंध में कहा कि ईपीएफओ के दिशा-निर्देशों के मुताबिक शादी के बाद ईपीएफ अकाउंट के नॉमिनेशन जरूर अपडेट करा देना चाहिए। उन्होंने नॉमिनी की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि नॉमिनी एक ऐसा व्यक्ति होता है, जिसे सब्सक्राइबर जीवित रहते नॉमिनेट करता है। इसलिए उसे किसी भी खाते का क्लेम हासिल करने में मदद मिलती है।
ईपीएफ स्कीम, 1952 के पैरा 2 (एफ) के मुताबिक कोई व्यक्ति परिवार के एक या अधिक सदस्यों को ईपीएफ स्कीम के लिए नॉमिनेट कर सकता है। हालांकि, परिवार का कोई सदस्य नहीं होने पर ईपीएफ सब्सक्राइबर किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता है लेकिन फैमिली बनाने के साथ ही यह नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा।
यादव ने कहा कि ईपीएफ के जो भी सदस्य नॉमिनेशन कराना चाहते हैं, ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ही नॉमिनेशन कर सकते हैं।
ईपीएफओ के सब्सक्राइबर ऐसे कर सकते हैं ई-नॉमिनेशनः
ये याद रखें कि आपको जिस व्यक्ति को भी नॉमिनी बनाना हो, उसका पूरा नाम, जन्मतिथि, रिश्ता, पता और आधार संख्या आपको मालूम हो। आप नियमों के मुताबिक एक से ज्यादा व्यक्ति को भी नॉमिनी बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि आप ‘नॉमिनेशन डिटेल्स’ टैब पर जाकर यह बताएं कि किस व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा।