अब (GST) रिफंड पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जानिए पूरी ख़बर

निर्यातकों को अब वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिफंड पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार कारोबार की प्रक्रिया आसान करने के लिए जल्द ही ऐसा सिस्टम बनाने जा रही है जिसमें सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी का रिफंड एक साथ एक ही अधिकारी जारी कर सकेगा। इसी महीने से सिंगल अथॉरिटी द्वारा जीएसटी रिफंड जारी करने की सुविधा शुरू हो जाएगी।

इसके तहत अगर कोई निर्यातक एसजीएसटी अधिकारी के पास रिफंड का दावा करता है, तो वह अधिकारी उसे मंजूरी देकर सीजीएसटी अधिकारी के पास भेज देगा जो अपने स्तर पर ही सीजीएसटी व एसजीएसटी का रिफंड जारी कर देगा। महीने के अंत में केंद्र और राज्य के अधिकारी उसे आपस में एडजस्ट कर लेंगे।

इस तरह व्यापारी को रिफंड प्राप्त करने में विलंब नहीं होगा। सिंगल अथॉरिटी के जरिये रिफंड जारी करने की सुविधा के लिए जरूरी दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। 20 सितंबर को गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी इस सुविधा के संबंध में चर्चा की जा सकती है।

काउंसिल के अधिकारी इस मुद्दे पर राज्यों के वित्त मंत्रियों के समक्ष विस्तृत प्रजेंटेशन दे सकते हैं।यह सुविधा शुरू करने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद से ही निर्यातकों को रिफंड मिलने में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। यह दिक्कत छोटी और मझोली निर्यातक मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों को ज्यादा परेशान करती है क्योंकि रिफंड नहीं मिलने की सूरत में उनका कैश फ्लो रुक जाता है। इससे उन्हें आगे के ऑर्डर पूरे करने में भी दिक्कत आती है।

आज की तारीख में भी निर्यातकों के लगभग 10,000 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड के दावे लंबित पड़े हैं। फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने दैनिक जागरण को बताया, ‘सिंगल अथॉरिटी द्वारा रिटर्न जारी करने का प्रस्ताव एक अच्छी पहल है। निर्यातक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। समय पर रिफंड मिलने से निर्यातकों को कारोबारी गतिविधियों को विस्तार देने में मदद मिलेगी। इससे मैन्यूफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को भी राहत मिलेगी।’

सरकार का यह कदम सुस्त होती इकोनॉमी के लिए भी मददगार साबित होगा।उल्लेखनीय है कि 23 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया था कि एमएसएमई सेक्टर के सभी लंबित जीएसटी रिफंड 30 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे और आगे चलकर जो भी रिफंड होगा उसे दो माह के भीतर जारी कर दिया जाएगा।

इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (सीबीआइसी) ने एक से 22 सितंबर तक रिफंड जारी करने के लिए अभियान शुरू किया है। इसके तहत निर्यातकों के लंबित जीएसटी रिफंड जारी किए जा रहे हैं।

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