सरकार ने कंपनी कानून 2013 में संशोधन की दिशा में कदम उठाते हुए एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक कानून का रूप लेने के बाद इसी साल जारी अध्यादेश की जगह लेगा। सरकार ने कंपनी कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई।

एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने 58 पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी। ये कानून अप्रासंगिक हो चुके हैं। राजग सरकार अपने दो कार्यकालों में अब तक 1824 पुराने कानूनों को खत्म कर चुकी है। इसके अलावा कैबिनेट ने दिवालिया कानून इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में सात संशोधनों को भी मंजूरी दे दी। इन संशोधनों के बाद कंपनियों की दिवालिया प्रक्रिया शीघ्र पूरी होने के आसार हैं।
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