
आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में दोषी पाया गया है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने कुमार को दोषी करार देते हुए 25 जून को सजा पर बहस के लिए मुकर्रर किया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए मनोज कुमार को लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने और मतदान केंद्र में या इसके नजदीक अवैध हरकत करने के लिए दोषी पाया। इस मामले में अधिकतम तीन माह का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों तरह की सजा हो सकती है। मनोज कुमार के खिलाफ पुलिस ने एक बूथ पर बाधा उत्पन्न करने के आरोप में केस दर्ज किया था।आरोप था कि मनोज कुमार ने अपने साथ आए 50 से ज्यादा सहयोगियों के साथ मिलकर कोंडली के उस स्कूल का गेट बंद कर दिया था, जिसमें पोलिंग बूथ बना हुआ था।
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