मसूरी में हुए इस हादसे को यादकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। ऐसा भयावह मंजर शायद ही कभी देखा हो। कई घर में चीत्कार सुनकर और शव यात्रा देख सभी सहम गए थे। भीमगोड़ा खड़खड़ी व्यापार मंडल ने मसूरी बस हादसे में मारे गए लोगों की स्मृति में गंगा में दीपदान किया। इसके बाद दो मिनट का मौन धारण कर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
भीमगोड़ा खडख़ड़ी व्यापार मंडल के नेतृत्व में पांच जनवरी 2011 को परिवार के साथ मसूरी में पिकनिक मनाने गए शहरभर के व्यापारियों को मूसरी हादसे की याद आते ही आंखें नम हो जाती हैं। शाम होते ही सभी हरिद्वार लौटने लगे तो एक बस मसूरी से देहरादून के बीच कुठहाल गेट के पास अनियंत्रित होकर खाई में चली गई थी। हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी। ज्वालापुर, कनखल, मध्य हरिद्वार, भीमगोड़ा, खड़खड़ी में शव यात्रा देखकर सभी का कलेजा मुंह को आ गया था।
22 लोगों की मौत के मामले में जिला जज राम सिंह की अदालत ने आरोपी बस चालक को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। अभियुक्तपर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया और जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त सजा झेलनी होगी। अदालत में साबित हो गया था कि चालक ने जानबूझकर बस को खाई में गिरा दिया था। मृतकों में 9 पुरुष, सात महिलाएं और छह बच्चे शामिल थे।
यह था मामला-
पांच जनवरी 2011 को की रात हरिद्वार के भीमगौड़ा व्यापार मंडल व खड़खड़ी व्यापार मंडल के करीब 400 लोग आठ बसों में सवार हो मसूरी घूमकर वापस लौट रहे थे। रात करीब 8:30 बजे कोल्हूखेत में एक बस (यूपी 08-3944) अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए खाई में जा गिरी। बस में 41 लोग सवार थे। आरोपी बस चालक दुर्घटना से पहले ही कूदकर फरार हो गया था।
पांच जनवरी 2011 को की रात हरिद्वार के भीमगौड़ा व्यापार मंडल व खड़खड़ी व्यापार मंडल के करीब 400 लोग आठ बसों में सवार हो मसूरी घूमकर वापस लौट रहे थे। रात करीब 8:30 बजे कोल्हूखेत में एक बस (यूपी 08-3944) अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए खाई में जा गिरी। बस में 41 लोग सवार थे। आरोपी बस चालक दुर्घटना से पहले ही कूदकर फरार हो गया था।
अगले दिन रायवाला पुलिस ने आरोपी चालक राकेशलाल पुत्र बच्चनलाल निवासी ज्वालापुर हरिद्वार को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में मसूरी थाने में कोल्हूखेत के पुलिस चौकी इंचार्ज कबूल सिंह ने आरोपी चालक राकेशलाल के विरुद्ध आईपीसी की धारा-304 (गैर-इरादतन हत्या) व एमवी एक्ट की धारा-279 (लापरवाही से वाहन चलाना) का मुकदमा दर्ज कराया था। मृतक वैभव, आकांक्षा, तरुण, दिशा, वरुण, संजय, बलराम, मुनमुन, नूपुर, ऋषभ, पूनम, धन देवी, रूबी, सोनिया वाधवा, निशान वाधवा, भाव्या, सोनू वाधवा, महेश, भूमि और अनेश गोयल सभी हरिद्वार के रहने वाले थे।