नए साल के जश्न में सिर्फ 35 मिनिट तक ही चला सकेंगे पटाखे

 दिल्ली के बाशिंदों के लिए नए साल का जश्न इस बार कुछ फीका रह सकता है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने न्यू ईयर के जश्न के दौरान पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित किया है। ऐसे में नए साल पर 31 दिसंबर की रात 11.55 से 12.30 तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। यानि नया साल लगने के 5 मिनिट पहले से लेकर आधे घंटे बाद तक ही पटाखे फूट सकेंगे और आतिशबाजी हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 35 मिनिट का समय तय किया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि माननीय अदालत के आदेश का अक्षरशः पालन हो। CPCB के चेयरमैन एसपी सिंह परिहार ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह तय समयसीमा में ही पटाखे फोड़ना सुनिश्चित करे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले दिवाली, क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध लगाया था। दरअसल, दिल्ली सहित कई शहरों में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिवाली पर रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। जबकि क्रिसमस और नए साल पर रात 11.55 से 12.30 तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

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