आईएएस स्टिंग प्रकरण: न्यायालय में उमेश कुमार शर्मा की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई

एक टीवी चैनल के सीईओ उमेश कुमार शर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज हो रही है। बचाव पक्ष ने मामले में तैयारी के लिए समय मांगा था, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए आज का दिन नियत किया था। इसके अलावा पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए दिए गए प्रार्थनापत्र पर भी न्यायालय में आज बहस होगी। मंगलवार को भी उमेश को अदालत में पेश किया गया था। 

सोमवार को न्यायालय ने उमेश शर्मा को आठ नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इस दौरान पुलिस ने कस्टडी रिमांड और बचाव पक्ष ने जमानत अर्जी भी अदालत में दायर की थी। मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय रिंकी साहनी की अदालत में बचाव पक्ष और पुलिस के प्रार्थनपत्रों पर सुनवाई होनी थी। दोपहर से संबंधित मजिस्ट्रेट के छुट्टी पर जाने से मामले को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ शहजाद ए वाहिद की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। 

बचाव पक्ष के कुछ लोग उच्च न्यायालय जाने की बात भी कर रहे थे

उमेश शर्मा की ओर से स्थानीय अधिवक्ता एमएम लांबा ने तैयारियों के लिए समय मांगते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की। न्यायालय ने मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई को बुधवार की तिथि नियत की। अब दोनों पक्षों के प्रार्थनापत्रों पर बुधवार को ही बहस होगी। अभियोजन की ओर से विधिक प्रक्रिया संयुक्त निदेशक अभियोजन जेएस बिष्ट के पर्यवेक्षण में चल रही है। इसमें कई अन्य अधिवक्ताओं से मशविरा भी लिया जा रहा है।

बचाव पक्ष की ओर से सोमवार को तो दिल्ली के अधिवक्ता करन गोगन अदालत में प्रस्तुत हुए थे। जबकि मंगलवार को उमेश के परिजनों ने अधिवक्ता एमएम लांबा को खड़ा किया। उमेश की जमानत और कस्टडी रिमांड को लेकर पूरे दिन न्यायालय में चर्चाएं रहीं। बचाव पक्ष के कुछ लोग जल्द ही उच्च न्यायालय जाने की बात भी कर रहे थे। 

विशेष जैकेट भी करनी है पुलिस को बरामद 
पुलिस को उमेश कुमार से एक विशेष जैकेट भी बरामद करनी है। यह जैकेट स्टिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसी में खुफिया कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस फिट की जाती हैं। आयुष गौड़ को भी यही जैकेट पहनाकर देहरादून और दिल्ली में भेजा गया था। बताया जा रहा है कि देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में जाने से पहले आयुष ने यह जैकेट निकालकर बाहर रख दी थी। रिमांड मांगने के लिए पुलिस ने इस जैकेट की बरामदगी का तर्क भी दिया है।

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