रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने असम, मेघालय और नागालैंड के नये आवदेकों के लिए एनरोलमेंट के लिए आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। ईपीएफओ की ओर से ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन राज्यों में आधार की पहुंच काफी कम है।
ईपीएफओ ने अपने आदेश में कहा, “जो कोई भी कर्मचारी ईपीएफओ के तहत पंजिकृत संस्था के साथ जुड़ता है उसके लिए आधार अनिवार्य है। हालांकि, असम, मेघालय और नागालैंड में आधार की पहुंच बेहद कम है। यूएएन बनावाने के लिए यूनिफाइड पोर्टल पर एक प्रावधान के अनुसार इन तीन राज्यों में यूएएन बिना आधार के बनवाया जा सकता है।”