आरएसएस मानहानि केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भिवंडी कोर्ट से झटका लगा है। महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अब राहुल पर आइपीसी की धारा 499 और 500 तहत के केस चलेगा। अब मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
बता दें कि मानहानि केस में मंगलवार को राहुल भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। जहां उन्होंने बयान दर्ज कराते हुए अपनी सफाई में कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। राहुल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और अशोक गहलोत में अदालत में मौजूद थे। हालांकि अदालत ने राहुल पर आइपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए।
मानहानि मामले में अदालत में पेश हुए राहुल गांधी
राहुल भिवंडी में दंडाधिकारी की अदालत में पेश हुए। इस अदालत में आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया है। राहुल गांधी ने छह मार्च, 2014 को एक चुनावी रैली में महात्मा गांधी की हत्या को आरएसएस से जोड़ा था। बता दें कि दो मई को कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष से 12 जून को हाजिर रहने को कहा था। उस दिन अदालत ने उनकी अर्जी पर सुनवाई की थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने समरी ट्रायल की जगह दर्ज विस्तृत सुबूत मांगा था।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, संघ कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में भिवंडी में राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। राहुल ने उस भाषण में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने राहुल से कहा कि आपके बयान से आरएसएस की साख को नुकसान पहुंचा है।
आज ‘शक्ति’ परियोजना की करेंगे शुरुआत
जानकारी के मुताबिक कोर्ट में पेश होने के बाद राहुल गांधी शाम करीब चार बजे मुंबई के गोरेगांव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे पार्टी के नगर सेवकों से भी संवाद करेंगे। यहां वे ‘शक्ति’ नाम से एक परियोजना की भी शुरुआत करेंगे, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कायम किया जा सकेगा और विभिन्न मुद्दों पर उनकी राय ली जा सकेगी।