INX मीडिया केस: कार्ति चिदंबरम की रिमांड बढ़ी, 12 मार्च तक CBI की हिरासत में रहेंगे

INX मीडिया केस: कार्ति चिदंबरम की रिमांड बढ़ी, 12 मार्च तक CBI की हिरासत में रहेंगे

आईएनएक्स मीडिया के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक बार फिर उनकी सीबीआई हिरासत बढ़ा दी है। अब वह 12 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को तिहाड़ जेल में कार्ति चिदंबरम का उनके सीए से आमना-सामना कराने की अनुमति दी है।INX मीडिया केस: कार्ति चिदंबरम की रिमांड बढ़ी, 12 मार्च तक CBI की हिरासत में रहेंगे

बता दें कि इससे पहले कार्ति चिदंबरम को आज दिल्ली हाईकोर्ट से 20 मार्च तक के लिए कुछ राहत मिली। बता दें कि उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। कार्ति की याचिका पर कोर्ट ने ईडी और केंद्र को नोटिस जारी किया है। मालूम हो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री के बेटे कार्ति ने गुरुवार को राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

 14 मार्च को सीबीआई कार्ति की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेगी। बता दें कि कार्ति ने हाईकोर्ट से उनके खिलाफ ईडी द्वारा की जा रही जांच को रद्द करने की मांग की थी। वह हाईकोर्ट तब गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कार्ति ने एससी में दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी द्वारा जारी किए समन को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की थी कि वह कार्ति के मामले में एक उपयुक्त बेंच बनाए और उसकी सुनवाई करे। बुधवार को कोर्ट ने अदालत में कार्ति के नार्को टेस्ट करवाने की अर्जी दाखिल की थी। 

जांच  एजेंसी ने कार्ति के सीए एस. भास्कर रमण और इंद्राणी मुखर्जी की पेशी के लिये भी अर्जी दायर की हुई है। अदालत इन अर्जियों पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज सुनील राणा के समक्ष कार्ति चिदंबरम के नार्को टेस्ट के लिये अर्जी दायर की थी।

अदालत ने सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई के बाद मंगलवार को कार्ति की पुलिस रिमांड नौ मार्च तक बढ़ा दी थी। बता दें की मामला मीडिया समूह में विदेशी निवेश की अनुमति दिलाने के लिये घूस लेने से जुड़ा है।

एजेंसी का आरोप है कि कार्ति ने मीडिया हाउस में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति दिलाने के लिये दस लाख डॉलर की घूस मांगी थी। सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को 28 फरवरी को लंदन से लौटने के बाद चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया था।

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