झारखंड में रांची के गढ़वा स्थिति कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की आठवीं की छात्रा के गर्भवती होने के मामले की हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस डॉ़ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बचपन बचाओ आंदोलन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने सरकार से चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने सरकार को जुबिनाइल जस्टिस बोर्ड और जिलों की बाल कल्याण कमेटी के रिक्त पदों को जल्द भरने का भी निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार बाल कल्याण के लिए चलने वाले कार्यक्रमों और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनी संस्थाओं के प्रति गंभीर नहीं है। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग और इसके कई सदस्यों के पद रिक्त हैं। कई जिलों की बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। इन पदों को भरने के लिए अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देते हुए सरकार को चार सप्ताह बाद जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।