इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में विशेष आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने आशीष कुमार सिंह व अन्य लोगों की याचिका पर दिया है। सरकार ने टीईटी परीक्षा में विशेष आरक्षित वर्ग के लिए पांच फीसदी आरक्षण दिया था। इस भर्ती में यह लाभ नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। 
उल्लेखनीय है कि परिषदीय स्कूलों की 68500 शिक्षक भर्ती शुरू से विवादों में रही है। पहली बार लिखित परीक्षा कराने का विरोध हुआ, फिर उत्तीर्ण प्रतिशत को लेकर शिक्षामित्रों ने विरोध किया। शासन ने नौ जनवरी को जारी आदेश में जो उत्तीर्ण प्रतिशत तय किया, उसे 21 मई को बदल दिया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के छह दिन पहले हुए बदलाव के आधार पर इम्तिहान दिया। अगस्त में रिजल्ट देने की बारी आई तो हाईकोर्ट ने 21 मई के आदेश को नहीं माना। परिणाम के पांच दिन पहले फिर नौ जनवरी को जारी उत्तीर्ण प्रतिशत बहाल हुआ। 13 अगस्त को जारी शिक्षक भर्ती के रिजल्ट में 41556 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो सके। रिजल्ट विवाद अब भी चल रहा है।
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